क्या आप जानते हैं कि भारतीय संविधान का हृदय किसे कहा जाता है नहीं तो हम इस आर्टिकल में आपको बताएंगे।
भारत देश राज्यों का एक संघ है। यह सरकार की संसदीय प्रणाली के साथ एक संप्रभु समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य है। भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था।
भारतीय संविधान के जनक डॉ. बी.आर. अम्बेडकर ने अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा घोषित किया था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचार के अधिकार से संबंधित है।
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भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के अनुसार भारत के प्रत्येक नागरिक को अपने मौलिक अधिकारों से वंचित होने पर सर्वोच्च न्यायालय से संवैधानिक उपाय मांगने का अधिकार दिया गया है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 व्यक्तियों को न्याय पाने के लिए उच्चतम न्यायालय जाने का अधिकार देता है जब उन्हें लगता है कि उनका अधिकार अनुचित रूप से वंचित किया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत रिट क्षेत्राधिकार का मुख्य उद्देश्य मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन है।